103वें संशोधन ने अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़े, जिनसे संबंधित धाराओं में वर्णित वर्गों से बाहर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अधिकतम दस प्रतिशत तक प्रावधान सक्षम हुआ।
मुख्य बातें
- 01संशोधन सक्षम करता है, हर योजना स्वतः लागू नहीं
- 02संपत्ति व परिवार मानदंड महत्वपूर्ण
- 03वर्तमान प्रमाणपत्र प्रारूप लें
- 04सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से संशोधन कायम रखा
संवैधानिक सुधार के लिए संवैधानिक तथ्य सही होना जरूरी है।
अनुच्छेद 14, 15 और 16 भारत के समानता ढाँचे के प्रमुख भाग हैं। इनमें सामान्य समानता और भेदभाव-विरोधी गारंटी के साथ ऐसे सक्षम प्रावधान भी हैं जिनके अंतर्गत राज्य विशेष परिस्थितियों में विशेष उपाय बना सकता है। अन्य अनुच्छेद, संशोधन और न्यायिक निर्णय इसमें महत्वपूर्ण विवरण जोड़ते हैं।
न्यायालय के निर्णय अक्सर नारों में सीमित कर दिए जाते हैं। 50 प्रतिशत नियम, क्रीमी लेयर, पदोन्नति में आरक्षण और EWS की अलग कानूनी पृष्ठभूमि और शर्तें हैं। किसी निर्णय को उसी प्रश्न के संदर्भ में पढ़ना चाहिए जिस पर वह दिया गया था।
किसी दावे को परखने की 4-चरण विधि
वायरल पोस्ट के बजाय संविधान, अधिनियम, सरकारी आदेश या पूर्ण निर्णय खोलें।
देखें नियम किस राज्य, संस्था, श्रेणी, वर्ष और चयन प्रक्रिया पर लागू है।
प्रतिशत के साथ आधार संख्या, समय अवधि, खाली पद और डेटा की सीमाएँ पूछें।
प्रस्ताव का छात्रों, भर्ती, सबसे वंचित समूह और सामाजिक शांति पर प्रभाव जाँचें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
EWS आरक्षण और 103वाँ संशोधन का सरल अर्थ क्या है?
103वें संशोधन ने अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़े, जिनसे संबंधित धाराओं में वर्णित वर्गों से बाहर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अधिकतम दस प्रतिशत तक प्रावधान सक्षम हुआ।
इस विषय पर किन बातों की जाँच करनी चाहिए?
संशोधन सक्षम करता है, हर योजना स्वतः लागू नहीं। संपत्ति व परिवार मानदंड महत्वपूर्ण। वर्तमान प्रमाणपत्र प्रारूप लें। सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से संशोधन कायम रखा।
क्या यह पेज कानूनी सलाह देता है?
नहीं। यह सार्वजनिक शिक्षा के लिए सामान्य जानकारी है। किसी प्रवेश, भर्ती, प्रमाणपत्र या मामले के लिए वर्तमान आधिकारिक सूचना और योग्य पेशेवर की सलाह लें।
